4/23/19

मतदाता सूची में नाम शामिल कैसे करें


मतदान करने के लिए रजिस्टर कैसे करें

भारत निर्वाचन आयोग ऐसे भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन मतदाता रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है जो निर्धारित तारीख (मतदाता सूची में संशोधन के साल की 1 जनवरी) को 18 साल की आयु-सीमा पूरी कर रहे हैं. नागरिक, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर आम मतदाता के रूप में ऑनलाइन नाम दर्ज कर सकते हैं और फ़ॉर्म 6 भर सकते हैं. रजिस्टर कर चुके मतदाताओं को अपनी नामांकन स्थिति की भी जांच करनी चाहिए.

मतदाता के रजिस्ट्रेशन की स्थिति
आप वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं या नहीं, यह देखने के लिए https://electoralsearch.in/ पर जाएं. अगर आपका नाम सूची में शामिल है, तो आप वोट डाल सकते हैं, नहीं तो आपको वोट डालने के लिए रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी. मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए https://www.nvsp.in/ पर जाएं.

मतदान करने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करें
आम मतदाताओं को फ़ॉर्म 6 भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) . यह फ़ॉर्म उन लोगों के लिए भी है, जो पहली बार मतदान कर रहे हैं या जो किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं
प्रवासी भारतीय मतदाता को फ़ॉर्म 6A भरने की ज़रूरत है (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
मतदाता सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फ़ॉर्म 7 भरें (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
अपनी जानकारी (नाम, फ़ोटो, उम्र, ईपीआईसी नंबर, पता, जन्म की तारीख, रिश्तेदार का नाम, संबंध का प्रकार, लिंग) में किसी भी तरह के बदलाव के लिए फ़ॉर्म 8 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक)
एक ही निर्वाचन क्षेत्र में घर का पता बदलने पर कृपया फ़ॉर्म 8A भरें. (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक).
कृपया ध्यान दें: अगर मतदाता एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में घर बदल रहे हों, तो उन्हें फ़ॉर्म 6 (ऑनलाइन फ़ॉर्म का लिंक) भरना होगा. ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता गाइड देखें.

मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरी शर्तें
आप मतदाता के तौर पर नाम दर्ज करा सकते हैं अगर:
आप भारतीय नागरिक हैं.
मतदाता सूची में संशोधन किए जाने वाले साल की 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो.
आप निर्वाचन क्षेत्र के उस हिस्से/मतदान क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी हों, जहां आप अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं.
आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं.
अगर आप ऊपर बताए गईं ज़रूरी शर्तों को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए nvsp.in पर जाएं.

मतदाता बनने के लिए ऑफलाइन कैसे रजिस्टर करें
आप ऑफ़लाइन भी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए फ़ॉर्म 6.की दो कॉपी भरें. यह फ़ॉर्म आपको निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर के अधिकारियों के दफ़्तर से मुफ़्त में मिल सकता है.
संबंधित दस्तावेजों की कॉपी के साथ आवेदन को संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
किसी भी तरह की मदद के लिए 1950 नंबर पर कॉल करें (1950 से पहले अपना एसटीडी कोड जोड़ें). ज़्यादा जानकारी के लिए http://ecisveep.nic.in/पर मतदाता ब्रोशर पढ़ें.




मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करना क्‍यों महत्‍वपूर्ण है?

प्रत्‍येक चुनाव क्षेत्र के लिए मतदाताओं की एक सूची होती है वह मतदाता सूची कहलाती है। अपने मत का उपयोग करने में समर्थ होने के लिए आपके निवास के क्षेत्र की मतदाता सूची में आपका नाम होना आवश्‍यक है। संविधान के अनुच्‍छेद 326 और आर पी अधिनियम 1950, की धारा 19 के अनुसार भारत में मतदाता के पंजीकरण की न्‍यूनतम आयु 18 वर्ष है, जो जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है उस वर्ष की 1 जनवरी के अनुसार होती है।

आपको क्‍या करने की आवश्‍यकता है?
कोई भी व्‍यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो 18 वर्ष की आयु का है वह मत देने का पात्र है। जो भारत के नागरिक नहीं है वे मत देने के पात्र नहीं है। अनिवासी भारतीय नागरिक जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर के पदों पर नियुक्‍त किए गए हैं, वे आरपी अधिनियम, 1950 की धारा 20 (3) के साथ पठित धारा 20 (क) (घ) की तर्ज पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के पात्र हैं।


आप अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं या तो सरकारी अधिकारियों द्वारा घर-घर में अभियान के दौरान जो प्रत्‍येक 10 वर्षों में एक बार किया जाता है या वार्षिक पुनरीक्षा के दौरान जिसकी तारीख निर्वाचन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्‍यकता है जो ऑनलाइन पर या ईआरओ अधिकारी (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के पास उपलब्‍ध है और सुनवाई के दिन उपस्थित होना आवश्‍यक हैं। यदि सभी चीजें सुव्‍यवस्थित पाई जाती हैं तो आपका नाम जहां आप निवास करते हैं उसके चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।



मतदाता सूची में क्‍या मेरा नाम है ?

भारत में रहने वाला हर वो व्‍यक्‍ित जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। मतदान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका मतदाता सूची में नाम होना। आप अपने राज्य की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। यह सुविधा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जा रही है। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए आपको अपने राज्य एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम, अपना प्रथम एवं अंतिम नाम, लिंग इत्यादि की जानकारी देनी होगी। आप जिले के आधार पर भी मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।

मेरा मतदान स्‍थल कहां है ?
मतदाता सूची में नाम मिलने के बाद दूसरा काम आता है कि, अपना मतदान केंद्र ढूंढना। अब आपको मतदान स्‍थल कहां है, यह आप घर बैठे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको इलेक्‍शन कमीशन की वेबसाइट https://eci.gov.in/ पर जाकर अपना राज्‍य, फिर शहर और अंत में निर्वाचन क्षेत्र भरकर मतदान केंद्र खोज सकते हैं। इसमें मैप की सुविधा भी दी गई है ताकि मतदाता अपने पोलिंग बूथ को आसानी से पहचान सके।

पोलिंग बूथ पर पहचान पत्र की जरूरत होगी ?
मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको अपने पास वोटिंग पर्ची और एक पहचान पत्र रखना होगा। आमतौर पर पहचान पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है लेकिन आप इसके अलावा अन्‍य आइडेंडिटी कार्ड भी रख सकते हैं।

मतदान केंद्र पर करना होगा ये काम
- सबसे पहले मतदान अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेंगे और आपके आईडी प्रूफ़ की जाँच करेंगे।
- दूसरे मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएंगे, आपको एक पर्ची देंगे, और एक रजिस्टर पर आपके हस्ताक्षर लेंगे (फ़ॉर्म 17 ए)
- आपको पर्ची तीसरे मतदान अधिकारी के पास जमा करानी होगी और स्याही लगी अपनी उंगली दिखानी होगी। उसके बाद, मतदान केंद्र की ओर बढ़ना होगा और ईवीएम मशीन पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे पाएंगे।

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