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11/1/17

sukanya samriddhi yojna

बेटियों के भविष्‍य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्‍या समृद्धि योजना एक अच्‍छी स्‍कीम है। इस योजना पर न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) की तुलना में ज्‍यादा ब्‍याज मिलेगा बल्कि, यह माता-पिता की टैक्‍स प्‍लानिंग में भी मददगार होता है। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्‍याज मिल रहा है जो पीपीएफ के मुकाबले अधिक है।


क्‍या है खाता खुलवाने की विधि
सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।


खाता खुलवाने के लिए इन दस्‍तावेजों की होती है जरूरत
सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म।
बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र।
जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।
जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि।
सुकन्‍या समृद्धि योजना का फॉर्म अाप पोस्‍ट ऑफिस या बैंंक से प्राप्‍त कर सकते हैं या https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
खाता खुल जाने पर जिस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है।
पैसे जमा करने के लिए आप नेटबैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं।


कौन खुलवा सकता है सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट
आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों।
आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं।
कुल मिला कर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

सुकन्‍या समृद्धि योजना से आपको होंगे ये लाभ
जब से सरकार ने सुकन्‍या समृद्धि योजना की घोषणा की है तब से इस पर पीएफ से अधिक ब्‍याज मिल रहा है।
इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मिलता है।
न केवल इस पर मिलने वालेे ब्‍याज बल्कि मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्‍स फ्री होती है।

कितने पैसे करवा सकते हैं जमा
सुकन्‍या समृद्धि योजना के खाते में आप शुरू में न्‍यूनतम 1,000 रुपए जमा करवा सकते हैं।
एक साल में अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा करवाया जा सकता है।
अगर आप किसी साल न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो अगली बार पैसे जमा करवाते समय 50 रुपए की पेनाल्‍टी देनी होगी।

कब निकाल सकते हैं पैसे
बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते।
उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है।
बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है।
मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं।
दुर्भाग्‍य से अगर बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा।

ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है।

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