4/18/21

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं

ड्राइविंग लाइसेंस-ये एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है जो दर्शाता है कि आप गाडी चलाने के योग्य है चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो।

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है। ऑफिसियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in

Driving license एक ऐसा Official document हैं जिसे की Government of India द्वारा issue किया जाता है. इसमें लोगों को ये permit मिलती है की वो अपने यान चाहे वो car, motorbike, truck, bus या दूसरा कोई यान भी हो को रास्ते या public road में officially चला सकें. भारत में driving license को issue उसी राज्य के Regional Transport Authority (RTA) or Regional Transport Office (RTO) के द्वारा किया जाता है. सन 1988 में जारी की गयी Motor Vehicles Acts के तहत कोई भी नागरिक बिना Driving License के public road पर गाड़ी नहीं चला सकता. यदि ऐसा करते वक़्त पकड़ा गया तो उसे उचित fine भी भरना पड़ सकता है. इसीकारण यदि कोई नागरिक को रास्ते पर अपनी गाड़ी चलानी है तो उसे पहले एक valid driving license प्राप्त करना होगा और कहीं तभी जाकर आप अपना यान रास्ते पर चला सकते हैं. वहीँ अगर आप एक दम नए हैं और अभी अभी गाड़ी चलाना सिख रहे हैं तब तो पहले आपको Learner License प्राप्त करना होगा और उसके बाद आपको कुछ test भी देने होंगे जिसके उपरांत आपको Driving License प्रदान किया जायेगा.


ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।

अगर आपने अभी तक एक बार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। लर्नर लाइसेंस के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बन सकता है। 


लर्नर लाइसेंस के लिए यूं करें अप्लाई

1. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice10/stateSelection.do पर जाएं।

 

2. वेबसाइट पर अपना राज्य चुनने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें लेफ्ट साइड में आपको लर्नर लाइसेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा। उसपर क्लिक करें और सामने खुले फॉर्म को भरें।

 

3. फॉर्म भरने के बाद स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा, उसे सेव कर लें। इसके बाद आपको अपने डॉक्युमेंट्स (उम्र का प्रमाण, अड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ) अपलोड करने होंगे।

 

 4. इसके बाद अपनी फोटो तथा सिग्नेचर अपलोड करें।

 

5. फिर आप अपने लर्नर लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।

 

6. स्लॉट का चुनाव करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक मेसेज आएगा। उस मेसेज को सेव कर लें।

 

7. फीस पेमेंट के बाद तय स्लॉट के हिसाब से आरटीओ ऑफिस जाएं और टेस्ट दें। अगर आप टेस्ट में पास हो गए तो 24 से 48 घंटे में आप ऑनलाइन अपना लर्नर लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं।

 

आपको बता दें कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने तक ही होती है, इसलिए उससे पहले ही आपको पक्का लाइसेंस लेना होता है। लार्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके टेस्ट देना होता है और उसे भी पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।


ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?

लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद लर्निंग लाइसेंस कुछ महीनों के लिए वैध होता है। इसी दौरान आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग या गाड़ी चलाना सीखना होता है। लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने से पहले आपको लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करना होता है। लाइसेंस का आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ स्टेप्स के द्वारा बताई जा रही हैं-

सबसे पहले उम्मीदवार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। 

आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। 

इसके बाद आप अगले पेज में पहुंच जायेंगे। आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) के विकल्प पर क्लिक करें। 

उसके बाद आपको अगले पेज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए हुए होंगे। आपको नीचे कंटीन्यू (continue) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 

इसके बाद आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि को भरना होगा और ok के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 

उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको फॉर्म में सारी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको next के बटन पर क्लिक करना होगा।

अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए समय का चयन करना होगा। (समय और दिन के चयन करने के बाद आपको उसी समय उसी दिन पर आरटीओ ऑफिस में प्रस्तुत होना होगा।)

इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।

प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

दिए हुए समय के अनुसार कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा। आपको अपना टेस्ट देना होगा। इस परीक्षण में पास होने के बाद आपका डीएल भेज दिया जायेगा।




Driving License के लिए ऑफलाइन आवेदन

जो उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने जिले के आरटीओ (RTO) ऑफिस में जाएँ और अपना Driving License बनाने के लिए हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को अपनाये। आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे

(RTO) वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा।

फॉर्म भरने के बाद License आवेदन विंडो के पास जमा कर दें।

इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।

आवेदन पत्र की जाँच करने पर आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

इसके बाद आरटीओ कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा।

अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जायेगा।



Driving Licence in Bihar: बिहार में और आसान हुआ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना

बिहार में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learner's Driving Licence) के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जा रहे हैं. ऑफलाइन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है. बिहार में लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक होते ही आपको 740 रुपये का भुगतान करना होगा. स्लॉट बुक करते ही लर्निंग लाइसेंस जांच परीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको डेट मिल जाएगी. परिवहन कार्यालय में सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए ही आवेदक को जाना होगा. इस परीक्षा में 10 सवालों के जवाब देने होते हैं, इसलिए आवेदक को 10 मिनट का वक्त मिलता है. इसमें पास होने के लिए 10 में से 6 जवाब सही होने चाहिए. इस परीक्षा का रिजल्ट भी हाथों हाथ आ जाता है. लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का नतीजा आने के बाद सर्टिफिकेट प्रिंट आप कहीं से भी ले सकते हैं, कार्यालय में बैठकर आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाता है.



ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते है | Types of Driving Licence in India

 

MC 50CC

यह सबसे बेसिक driving licence होता है इसमें आप 50CC की या 50CC से कम की स्कूटरबाइक या मोपैट चला सकते है। इस licence के लिए आप 16 साल की उम्र के बाद apply कर सकते है।

 

FVG

इस driving licence से आप बिना गियर वाले स्कूटरबाइक या मोपैट चला सकते है चाहे उसका कितने भी CC का इंजन हो। बस शर्त यह है की वह without gear हो। इस driving licence से आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक और स्कूटर भी चला सकते है जिसका 150CC se 200CC का इंजन होता है क्योकि इसमें गियर नहीं होते है। इसलिए इस licenec से आप इन बाइक्स को चला सकते है।

 

MC With Gear

इस driving licence से आप गियर वाली या बिना गियर वाली स्कूटरबाइक या मोपट चला सकते है। अगर आप सिर्फ बाइक चलाते है तो आपके पास कम से कम या वाला licence तो जरूर होना चाहिए। क्योकि इससे आप किसी भी तरह के इंजन वाली बाइक चला सकते है।

 

LMV-NT (Light Motor Vehicle – Non-Transport)

इस driving licence से आप किसी भी तरह की कार चला सकते है लेकिन इस licence से आप कोई भी commercial काम नहीं कर सकते है। इस licence से आप कार तो चला सकते है लेकिन केवल व्यतिगत तौर पर। इस licence से आप कैब या टेक्सी वगरैह नहीं चला सकते है। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है की इस licence से आप बाइक और स्कूटर भी चला सकते है ऐसा नहीं है की बाइक के लिए आपको MC With Gear लाइसेंस अलग से चाहिए। अगर आपके पास यह licence है तो इस licence से आप कारस्कूटरबाइक चला सकते है।

 

LMV-TR (Light Motor Vehicle – Transport)

इस driving licence से आप कैबटेक्सीवैन वगरैह चला सकते है इस licence का इस्तेमाल आप commercially रूप से कर सकते है।

 

LMV (Light Motor Vehicle)

इसके बाद आता है LMV licence इससे आप दोनों काम कर सकते है मतलब इससे आप commericial ड्राइविंग भी कर सकते है और पर्सनल इस्तेमाल भी कर सकते है। और इससे आप स्कूटर और बाइक भी चला सकते है।

 

HPMV (Heavy Passenger Motor Vehicle)

इस licence से आप बस चला सकते है इस licence के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। कुछ राज्यों में 18 साल उम्र मांगते है तो किसी राज्य में 20 साल। इस licence को बनवाने के लिए minimum qualification 8th क्लास है।

 

HTV (Heavy Transport Vehicle)

इस licence में आप बस के साथ साथ ट्रक भी चला सकते है। इसको बनवाने के लिए भी आपकी उम्र कम से कम 18 से 20 साल होनी चाहिए और और minimum qualification 8th क्लास है।

 

HMV (Heavy Motor Vehicle)

यह एक एडवांस्ड licence है इससे आप बसट्रकटेम्पो सब चला सकते है अब चाहे वह पर्सनल यूज़ के लिए हो या commercial यूज़ के लिए।

 

TRAILOR

इसके बाद आता है TRAILOR का licence । यह लम्बे लम्बे ट्रको के लिए होता है। आपने दुबई या इंडिया में भी देखा होगा की रात को बड़े लम्बे लम्बे ट्रक चलते है यह licence उन्हें चलाने के लिए होता है और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास HMV licence जरूर होना चाहिए।


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